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लोक अदालत का फरमान, सिरोही से हटाने होंगे अवैध ब्रेकर्स - Sabguru News
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लोक अदालत का फरमान, सिरोही से हटाने होंगे अवैध ब्रेकर्स

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लोक अदालत का फरमान, सिरोही से हटाने होंगे अवैध ब्रेकर्स
speed breakers formed on ramjharokha mandir road in sirohi during hearing.
speed breakers formed on ramjharokha mandir road in sirohi during hearing.
speed breakers formed on ramjharokha mandir road in sirohi during hearing.

सबगुरु न्यूज-सिरोही। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत स्थायी लोक अदालत ने जनहित में सिरोही नगर परिषद के अधीनस्थ सड़कों से इंडियन रोड कांग्रेस के मानक के विपरीत बने सभी स्पीड ब्रेकर हटाने का आदेश दिए हैं। नगर परिषद सिरोही को 20 जुलाई तक यह कार्य करके इसकी सूची इस दिन सुनवाई में प्रस्तुत करनी होगी।

लोक अदालत समिति के अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रकाशचंद पगारिया व सदस्य केएल बोहरा ने परिवाद को पीडब्ल्यूडी व एचएचएआई की सड़कों पर पोषित हो रहे स्पीड ब्रेकर्स की सूची भी पेश करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि सिरोह नगर परिषद क्षेत्र में नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी व एनएचएआई के अधीनस्थ सड़कों पर बिना मानक के स्पीड ब्रेकर्स बना दिए गए हैं। इससे लोगों की कमर और रीढ की हड्डी की समस्याएं आने व वाहनों के खराब होने की समस्या आने लगी थी। इस पर स्थायी लोक अदालत में इसे लेकर परिवाद दर्ज करवाया था।
-कहा दर्ज करवाओ मामला
सुनवाई के दौरान नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता जसपाल ने अदालत को बताया कि शहर में बने स्पीड ब्रेकर्स नगर परिषद ने नहीं बनाए हैं। लोगों ने अपनी मर्जी से बनाए हैं। इसी दौरान यह जानकारी भी सामने आई कि स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सस्ती लोकप्रियता के लिए ब्रेकर्स बनाने का दबाव डालते हैं।

इस पर न्यायाधीश ने नगर परिषद को नसीहत दी कि इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ अतिक्रमण  करने तथा न्यूसेंस क्रिएट करने का मामला दर्ज करवाएं। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान यदि ठेकेदार यह बनाते हैं तो उनके पैसे काटें। न्यायालय ने इन बेतरतीब स्पीड ब्रेकर्स निर्माण का निरीक्षण नहीं करने को भी अनदेखी बताया।
-नगर परिषद कर रही हैं यातायात नियंत्रण
दिल्ली समेत देश के अन्य उच्च न्यायालयों के आदेशों के अनुसार अव्वल तो पीडब्ल्यूडी व नगर निकाय का काम लोगों को बिना रुकावट के यात्रा करने के लिए सड़कें उपलब्ध करवाना है न कि इस पर स्पीड ब्रेकर्स की बाधा बनाना। यदि किसी कारणवश लगाना भी हो तो यह सिर्फ यातायात विभाग के कहने पर ही लगता है।

लोक अदालत में पुलिस अधीक्षक तथा जिला यातायात समिति के सचिव ने बताया कि सिरोही शहर में उनकी अनुमति से एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं बना रखा है। इस पर परिवादी ने न्यायालय को बताया कि ाुद सिरोही नगर परिषद में भी यातायात शाखा नहीं है ऐसे में वह स्वयं स्पीड ब्रेकर्स नहीं लगा सकती।
-आईआरसी ने बना रखे हैं नियम
स्पीड ब्रेकर्स कैसे बनेंगे, कहां लेगेंगे, कब लगेंगे, कैसे लगेंगे। इस सबको लेकर इंडियन रोड कांग्रेस (आईआरसी) की गाइडलाइन है। सिरोही नगर परिषद क्षेत्र में इन मापदण्डों की पालना नहीं की गई है। इसकी जानकारी न्यायालय को देते हुए परिवादी ने आईआरसी कोड भी प्रस्तुत किया।
-जोधपुर हाईकोर्ट ने हटवाए थे फाइबर के ब्रेकर्स
सिरोही की स्थायी लोक अदालत ने करीब दस साल पहले भी सिरोही नगर परिषद क्षेत्र में बेतरतीब और बिना नियमों के बनाए हुए स्पीड ब्रेकर्स तुडवाए थे। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर शहर में लगाए गए फाइबर के स्पीड ब्रेकर्स तुड़वाए थे। इस तरह के स्पीड ब्रेकर्स पहले सिरोही में लगाए गए थे हाल ही में यह माउण्ट आबू में हर एक किलोमीटर पर नजर आ रहे हैं।
-न्यायालय ने कलक्टर एसडीएम बंगले के बाहर के ब्रेकर्स को भी लिया गंभीरता से
सुनवाई के दौरान न्यायालय के बताया कि जिला कलक्टर और सिरोही उपखण्ड अधिकारी के घर के बाहर भी बेतरतीबी से स्पीड ब्रेकर्स बनाए गए हैं। न्यायाधीश ने इसे भी गंभीरता से लिया, लेकिन नगर परिषद जेईएन ने इस सड़क के उनके अधीन नहीं होने की बात कही। इस पर न्यायालय में परिवादी से 20 जुलाई को होने वाली पेशी में पीडब्लयूडी व एनएचएआई की सड़कों पर बने स्पीड ब्रेकर की सूची प्रस्तुत करने को कहा है।