चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान के प्रमुख आशुतोष महाराज की मौत को लेकर जारी विवाद पर अपना फै सला सुनाते हुए सोमवार को पंजाब सरकार को पंद्रह दिनों के भीतर अंतिम संस्कार करने के आदेश दिए।
अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी में एक कमेटी बनाने को कहा है जो इस काम को संपन्न कराएगी। पंजाब के पुलिस महानिदेशक तथा मुख्य सचिव को भी इस मामले में पूरी स्थिति पर पैनी निगाह रखने और अनुयायियों की भावना का ख्याल रखते हुए इस काम को करवाने के निर्देश दिए हैं।
ज्ञातव्य है कि आशुताष महाराज की दस माह पहले मौत हो गई थी। शव को डीप फ्रीजर में रखा हुआ है। इस मामले में अपने आपको आशुतोष महाराज का बेटा बताने वाले दलीप कुमार झा की याचिका पर अदालत ने फैसला गत 29 अक्तूबर को सुरक्षित रखा था।
दलीप झा ने एक याचिका दायर कर शव का अंतिम संस्कार कराने के लिए शव उनको सौंपने और मामले की जांच की मांग की थी।