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Delhi High Court reserves verdict on essar phone tapping case
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फोन टेपिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

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फोन टेपिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
Delhi HC reserves verdict on essar phone tapping case
Delhi HC reserves verdict on essar phone tapping case
Delhi HC reserves verdict on essar phone tapping case

नई दिल्ली। एस्सार कंपनी द्वारा कथित तौर पर मंत्रियों और उद्योगपतियों के फोन टैप किए जाने की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील सुरेन उप्पल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की है।

सोमवार को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से एएसजी संजय जैन ने कहा कि यह शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय में आई और इसके प्रारंभिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस को जांच करने को कहा गया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

उप्पल ने अपनी याचिका में एस्सार कंपनी के उच्च अधिकारियों, केंद्र सरकार, सीबीआई और बासित ख़ान को पक्ष बनाया है। पीएमओ ने पूरे मामले में गृह मंत्रालय से रिपोर्ट तलब करते हुए जांच और कार्रवाई का साफ निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि उप्पल ने 1 जून को प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर वाजपेयी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शीर्ष नेताओं और उद्योगपतियों का फोन टैप किए जाने की शिकायत की थी। उनका दावा था कि एस्सार के पूर्व अधिकारी बासित खान ने उन्हें इस संबंध में जानकारी दी थी।

गौरतलब हो कि वर्ष 2001 से साल 2006 तक अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान एस्सार कंपनी द्वारा कथित तौर पर मंत्रियों और उद्योगपतियों के फोन टैप किए जाने की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय में की गई थी जिसं पर दिल्ली पुलिस को जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।