जयपुर। बीएमडब्लू हिट एंड रन केस के आरोपित विधायक पुत्र सिद्धार्थ महरिया की जमानत याचिका मंगलवार को जयपुर की निचली कोर्ट ने खारिज कर दी। इस मामले में सिद्धार्थ की ओर से सोमवार को जमानत याचिका दायर की गई थी।
सिद्धार्थ के वकीलों का कहना था कि पुलिस इस मामले में सिद्धार्थ को सिर्फ परेशान कर रही है। नौ दिन की रिामंड के बाद भी पुलिस जांच पूरी नहीं कर पाई है।
इस मामले में पुलिस की गाडी और जवान भी घायल हुए हैं, इसलिए पुलिस ने इसे पर्सनल मामला बना लिया है और सिद्धार्थ को परेशान किया जा रहा है। ऐसे मे उसे जमानत दी जानी चाहिए।
पुलिस के वकील ने जवाब में अब तक की जांच और सारे सबूत तथा सीसीटीवी फुटेज आदि पेश कर जमानत का विरोध किया।
जज ने मामले को गम्भीर मानते हुए सिद्धार्थ के वकीलों की दलील को नहीं माना और याचिका खारिज कर दी। सिद्धार्थ अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है।