नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शराब कारोबारी विजय माल्या की चेक बाउंस मामले में समन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
साढे सात करोड़ रुपए के चार चेक बाउंस मामले में निचली अदालत द्वारा जारी पेशी समन के खिलाफ जारी गैरजमानती वॉरंट से राहत के लिए उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।
माल्या के वकील रमेश गुप्ता ने न्यायमूर्ति पीएस तेजी की पीठ के समक्ष कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस के रोजमर्रा के कामों से माल्या का कोई लेना-देना नहीं था। इसलिए चेक बाउंस के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि डायल को यह अच्छी तरह से पता है कि माल्या की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए समन को रद किया जाना चाहिए।