पटना। बिहार में इंटरमीडिएट टॉपर्स घोटाला मामले में गिरफ्तार कला की फर्जी टॉपर रूबी राय को जुवेनाइल कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने सोमवार को रूबी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे जमानत दे दी है।
इससे पूर्व गत बुधवार को रूबी राय के मामले की सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में हुई थी लेकिन उसे जमानत नहीं मिल सकी थी। सुनवाई के दौरान सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद बोर्ड ने रूबी राय को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
ज्ञातव्य है कि रूबी राय को बिहार बोर्ड घोटाले की जांच कर रही एसआइटी ने उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वह दोबारा टेस्ट देने के लिए पटना बोर्ड कार्यालय में पहुंची थी। रूबी राय को पहले बेऊर जेल में रखा गया था।
बाद में कोर्ट ने रूबी राय के मैट्रिक के सर्टिफिकेट में दर्ज जन्म तिथि को ध्यान में रखते हुए उसे नाबालिग करार दिया और बालिका रिमांड होम में रखने का आदेश दिया।