सूरत। सूरत जिला एवं सत्र न्यायालय में सोमवार को एक रेप पीडि़ता की गवाही सोशल मीडिया स्काईपी के जरिए गवाही दर्ज की गई। पीडि़ता विदेश में स्थाई होने तथा उसका भारत आकर गवाही दर्ज करवाना संभव नहीं होने के कारण कोर्ट ने स्काईपी के जरिए गवाही दर्ज कराने को मंजूरी दी और गवाही दर्ज की गई।
न्यायिक सूत्रों के मुताबिक कतारगाम क्षेत्र निवासी और फिलहाल विदेश में रहने वाली पीडि़ता ने वर्ष 2003 में चिराग भरत पटेल नाम के युवक के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई थी।
आरोप के मुताबिक चिराग के साथ पीडि़ता के प्रेम संबंध थे। चिराग ने शादी करने का झांसा देकर कई बार यौन संबंध बनाए। इस दौरान परिजनों ने पीडि़ता की सगाई किसी अन्य युवक से कर दी तो चिराग पीडि़ता को ब्लैक मेल करने लगा।
उसने पीडि़ता के मंगेतर को उनके बीच के संबंध के बारे में बताया तो पीडि़ता की सगाई टूट गई। इसके बाद जब पीडि़ता ने चिराग को शादी करने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया।
कोर्ट में शिकायत के बाद से मुख्य एवं जिला न्यायाधीश की कोर्ट में मामले सुनवाई चल रही है। इस दौरान वर्ष 2006 में पीडि़ता का विवाह हुआ और वह पति के साथ विदेश चली गई। सोमवार को पीडि़ता की गवाही दर्ज करानी थी, लेकिन वह विदेश में होने के कारण उसका सूरत आना संभव नहीं था।
कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गवाही दर्ज कराने को कहा। सोमवार को लोक अभियोजक रिंकू पारेख ने सोशल मीडिया स्काईपी के जरिए पीडि़ता से सवाल-जवाब किए और गवाही दर्ज की गई।