मुंबई। बीड जिले धारूर पुलिस थाना अंतर्गत क्षेत्र के चोरांबा गांव में एक वर्ष पहले हुए बलात्कार और दोहरे हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश एमवी मोराले ने दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है।
गौरतलब है कि धारूर पुलिस थाना अंतर्गत स्थित गांव चोरांबा में लडकी अपनी मां के साथ खेत में काम कर रही थी। उसी वक्त दोषियों ने पहले लडकी की मां की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद लडकी के साथ बलात्कार किया और उसकी भी हत्या कर दी।
बलात्कार और दोहरे हत्या की सूचना पाकर पहुंची धारुर पुलिस ने कृष्णा रामाराव रिडडे व अच्युत उर्फ बप्पा उर्फ बाबू कचरु चुंचे को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया और मामले की सुनवाई माजलगांव स्थित सत्र न्यायालय में चलती रही।
अंततोगत्वा सत्र न्यायाधीश एमवी मोराले ने बुधवार, 17 अगस्त को दोनों को फांसी की सजा का ऐलान किया। सत्र न्यायालय ने मंगलवार, 16 अगस्त को ही सुनवाई पूरी कर ली थी और 17 अगस्त को सजा सुनाने का ऐलान किया था।