मुंबई। रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियमों के उल्लंघन को लेकर 4 सहकारी बैंकों पर 9 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
रिजर्व बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि उसने के.वाई.सी. (अपने ग्राहक को जानो) नियमों के उल्लंघन तथा संदेहास्पद लेन-देन की पहचान एवं उसके बारे में सूचना देने से संबंधित जरूरतों को पूरा नहीं करने को लेकर को-ऑपरेटिव सिटी बैंक, गुवाहाटी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
एक अलग विज्ञप्ति में केंद्रीय बैंक ने कहा कि पुणे जिले के इंदापुर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंक पर यह जुर्माना के.वाई.सी. मनी लांड्रिंग से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है।
इसके अलावा जलगांव जिले के पचोरा स्थित दादासाहेब गजमाल को-ऑपरेटिव बैंक पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना बिना पूर्व मंजूरी के अपनी संपत्ति पर परिवर्तित दर से शुल्क लगाने के लिये लगाया गया है।
एक अन्य केंद्रीय बैंक ने कहा कि तेलंगाना में हैदराबाद स्थित मॉडल को-ऑपरेटिव अरबन बैंक पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना ऋण के बारे में दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर लगाया गया है। इन सभी मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।