नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने बुलंदशहर गैंगरेप मामले में सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार और उसके मंत्री आजम खान को फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया।
न्यायालय ने इसी के साथ मामले की सीबीआई जांच पर रोक लगा दी। आजम ने बुलन्दशहर में हुए मां-बेटी गैंगरेप को राजनीतिक साजिश से प्रेरित होना और उसकी जांच की जरूरत बताई थी।
सुप्रीमकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बयान पर सवाल किया कि दुष्कर्म को साजिश करार देना अभिव्यक्ति की आजादी कहलाता है या संवैधानिक सिद्धांतों की हार।
न्यायालय ने कहा कि यदि पीडि़त किसी के खिलाफ दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म या फिर किसी अन्य जघन्य अपराध की शिकायत करता है तो क्या सरकारी पद पर बैठा व्यक्ति ऐसी टिप्पणी कर सकता है। जबकि उस व्यक्ति का उस अपराध से कोई लेना देना भी न हो।
सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि क्या राज्य सरकार को इस तरह की टिप्पणी की अनुमति देनी चाहिए या फिर उस व्यक्ति से खंडन कराना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि आजम खान जैसे नेता का बयान जांच और पूरी व्यवस्था में अविश्वास पैदा करता है।
गौरतलब हो कि बुलन्दशहर में हुए मां-बेटी गैंगरेप प्रकरण में उत्तर प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री आजम खान ने चौका देने वाला बयान दिया था। उन्होंने समूचे प्रकरण को राजनीतिक साजिश से जोड़ देखते हुए जांच की जरूरत बता डाली थी।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवार की उत्तर प्रदेश के बाहर मामले की सुनवाई कराने की याचिका पर आजम खान को नोटिस जारी किया।
जानकारी हो कि बुलन्दशहर गैंगरेप प्रकरण में सीबीआई टीम जांच में लगी हुई है। सीबीआई ने अपनी कार्रवाई करते हुए पीड़ित परिवार से बातचीत की है। आगे मामले को दिल्ली कोर्ट में स्थानान्तरित करने का विषय निकल कर आया है।