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Viewing pirated films online not an offence : Bombay High Court
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पायरेटेड सीडी देखना अपराध नहीं: बांबे हाई कोर्ट

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पायरेटेड सीडी देखना अपराध नहीं: बांबे हाई कोर्ट
Viewing pirated films online not an offence : Bombay High Court
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मुंबई। बांबे हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि पायरेटेड सीडी देखना अपराध नहीं है। पर पायरेटेड सीडी का कंटेंट वितरण करना और खरीदना अपराध है।

गौरतलब है कि ढिशुम फिल्म के निर्माता ने ऑन लाइन पायरेसी के विरोध में एक याचिका को बांबे हाई कोर्ट में दायर की थी।

निर्माता ने याचिका में मांग की थी कि इंटरनेट सेवा की आपूर्ति व अनेक यूआरएल को ब्लॉक करने का आदेश हाई कोर्ट दे।

इस याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश गौतम पटेल ने कहा कि पायरेटेड सीडी को देखना अपराध नहीं है। हां! उसके कंटेंट को खरीदना और बेचना दोनों ही अपराध है।