नई दिल्ली। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर गुरुवार को एक विशेष अदालत ने हिंडाल्को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में अपना आदेश 16 दिसंबर तक के लिए सुरक्षित रखा है ।
विशेष सीबीआइ न्यायाधीश भरत पाराशर ने कहा कि ‘कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया । इसे 16 दिसंबर के आदेश के लिए रखिए । अदालत ने सुनवाई के दौरान मामले से संबंधित कुछ दस्तावेजों के बारे में सीबीआई से पूछा जिनका क्लोजर रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।
इसके जवाब में एजेंसी के जांच अधिकारी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि सभी संबंधित दस्तावेज अदालत के रिकॉर्ड में दाखिल कर दिए गए हैं। अदालत उस मामले में पर सुनवाई कर रही थी जिसमें ओडिशा में 2005 में हिंडाल्को को तालाबीरा दो और तीन कोयला ब्लॉक आवंटन किए जाने से संबंधित मामले में उद्योगपति कुमार मंगलम बिडला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।