उदयपुर। शहर के भूपालपुरा थाना क्षेत्र में पत्नी के साथ क्रूरता कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडि़त कर दहेज हत्या करने वाले पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
थानाधिकारी चांदमल सिंगारिया ने बताया कि कौमी एकता नगर मुल्लातलाई निवासी मोहम्मद बाबर पुत्र हाफिज मोहम्मद उमर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बेटी निलोफर (26) का विवाह 11 मई 2014 को रामद्वारा चौक आयड़ निवासी मोहम्मद इरफान पुत्र मोहम्मद सलिम के साथ करवाया था।
31 अगस्त को उसकी संदिग्धावस्था में मौत हो गई। पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और मामले की जांच अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर द्वारा की गई।
जांच में यह सामने आया कि मृतका का पति मोहम्मद इरफान पुत्र मोहम्मद सलिम द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और मानसिक रूप से दहेज के लिए प्रताडि़त किया गया, जिससे परेशान होकर उसने दुपट्टे से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
एडीएम सिटी की रिपोर्ट पर भूपालपुरा थाना पुलिस ने आरोपी मोहम्मद इरफान के खिलाफ भादसं की धारा 304-बी एवं 498-ए में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। आरोपी से विवाह समारोह में मृतका के पिता द्वारा दिया गया दहेज का सामान बरामद किया गया।
जांच पूर्ण कर सोमवार को अदालत में पेश किया जहां उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2 शहर दक्षिण की अदालत में आरोपी की ओर से जमानत का प्रार्थना पत्र पेश किया।
जिस पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पीठासीन अधिकारी मनीषा चौधरी ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। बताया गया है कि मृतका का विवाह दो वर्ष पूर्व ही हुआ था।
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