जयपुर। चार माह की बेटी को मारने वाली महिला नेहा को जयपुर की निचली अदालत ने 26 सितम्बर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।
इस मामले में कोर्ट ने अपनी मौखिक टिप्पणी में कहा कि एक मां कैसे अपनी बच्ची को मार सकती है। जो महिला अपनी बच्ची को मार दे वह मानसिक बीमार ही है।
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चार दिन की रिमांड पूरी होने के बाद को बच्ची की मां नेहा गोयल को कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, कम्बल और अन्य सामान भी कोर्ट में पेश किया। महिला की ओर से जमानत की अर्जी पेश की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
इसके अलावा महिला के वकील ने एक प्रार्थना पत्र भी दिया, जिसमें कहा गया था कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए इसे अन्य कैदियों से अलग रखा जाए, लेकिन कोर्ट ने इस प्रार्थना पत्र पर कोई निर्देश नहीं दिए।
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