सीहोर। विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार श्रोत्रिय ने नाबालिग को बेचने वाली दीदी और जीजा को सात साल का कारावास और पत्नी बनाकर रेप करने के आरोपी युवक को दस साल का कारावास और पाँच हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन से मिली जानकारी अनुसार पीड़िता के पिता थूनाकला निवासी ने 9 सितंबर 15 को कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची को 21 मई 15 को कोई अज्ञात बदमाश बहला फुसला कर ले गए हैं।
रिश्तेदारों के घरों पर भी तलाश के बाद कोई पता नहीं चला। पुलिस ने मामले में पड़ताल के बाद 10 अक्टूबर को हलकारा मोहल्ला ब्यावरा निवासी दीपक शर्मा आत्मज कैलाश शर्मा उम्र 20 वर्ष के निवास से पीड़िता को बरामद किया।
पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि फारेस्ट कॉलोनी गंज निवासी दीदी रानी ठाकुर और उसके जीजा बब्लू उर्फ बल्लू ठाकुर तीन-चार माह पहले दिन के करीब दो-तीन बजे घर आए थे और बोले कि सीहोर चलो तो उनके साथ सीहोर आ गई।
दीदी, जीजाजी ने रात को रेलवे स्टेशन पर रखने के बाद दूसरे दिन उसे ब्यावरा ले गए, जहां उसका मुहं बोला मामा जय सिंह मिला। उन लोगों ने कहा कि उसकी शादी करा देते हैँ। लड़का अच्छा है, अच्छा रखेगा, दीदी ने भी बोला लड़का अच्छा है।
दीदी और जीजाजी ने बहला फुसलाकर दीपक शर्मा के घर छोड़कर वापस आ गए। दीपक ने मंदिर में शादी की और उसकी इच्छा के विरुद्ध पति-पत्नी वाले संबंध बनाए।
मामले में पीड़िता की मां ने न्यायालय में बताया कि उसकी लड़की को 70 हजार रुपए बेच दिया और उसकी मर्जी के बिना बहला फुसलाकर ले गए थे।
विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार श्रोत्रिय ने मामले में आरोपी रानी ठाकुर एंव बल्लू मालवीय दोनों को अपहरण की धारा में सात साल की सजा और पांच हजार दो सौ रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
इसी तरह आरोपी दीपक शर्मा को धारा 370 में पांच साल के कारावास दो हजार रुपए के अर्थदंड और पास्को एक्ट की धारा में दस साल के कारावास ओर पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी निर्मला चौधरी द्वारा पैरवी की गई।
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