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Supreme Court rebuked Karnataka for deferring the release of Cauvery water to Tamil Nadu
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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को फटकारा, आदेशों का पालन करने की नसीहत

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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को फटकारा, आदेशों का पालन करने की नसीहत
Supreme Court rebuked Karnataka for deferring the release of Cauvery water to Tamil Nadu
Supreme Court rebuked Karnataka for deferring the release of Cauvery water to Tamil Nadu
Supreme Court rebuked Karnataka for deferring the release of Cauvery water to Tamil Nadu

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार को जमकर फटकार लगाई और कहा कि आप आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। आप पहले कोर्ट के आदेशों का पालन करें।

कोर्ट ने कर्नाटक से कहा कि वे अंतिम बार चेतावनी दे रहे हैं। आप ऐसे हालात पैदा मत कीजिए कि कानून का गुस्सा फूट पड़े। आप एक से छह अक्टूबर तक तमिलनाडु को छह हजार क्युसेक पानी छोड़ें।

कोर्ट ने तमिलनाडु, कर्नाटक और पुड्डचेरी को आदेश दिया कि वे कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड के लिए शनिवार तक नाम दे दें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वो मंगलवार तक कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड का गठन करें। बोर्ड की टीम दोनों राज्यों का दौरा कर सुप्रीम कोर्ट में छह अक्टूबर को रिपोर्ट देगी।

इस मामले की सुनवाई में सबसे दिलचस्प वाकया ये हुआ कि कर्नाटक सरकार के वकील फाली एस नरीमन ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की वह चिट्ठी सार्वजनिक की जिसमें उन्होंने लिखा था कि कर्नाटक पानी नहीं छोड़ सकता।

उन्होंने सिद्धारमैया के पत्र का जवाब देते हुए कहा है कि वे तब तक कर्नाटक की ओर से बहस नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो जाता है।

उधर, तमिलनाडु के वकील ने कहा कि हमारे साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, हम इस मामले में अब कुछ नहीं कहना चाहते हैं कोर्ट जो आदेश करेगी वे उसका पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री उमा भारती से कर्नाटक और तमिलनाडु के प्रतिनिधियों से मुलाकात की जानकारी दी।