नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ फर्जी डिग्री विवाद मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट छह अक्टूबर को आदेश सुनाएगी।
कोर्ट के आदेश से यह साफ हो जाएगा कि स्मृति ईरानी के खिलाफ जो सबूत पाए गए हैं उससे आरोप साबित होते हैं या नहीं।
याचिकाकर्ता अहमर खान ने याचिका दायर कर स्मृति के खिलाफ शिकायत की थी कि उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष दाखिल हलफनामों में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानबूझकर गुमराह करने वाली सूचना दी थी।
याचिका में कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 और आईपीसी के प्रावधानों के तहत यदि कोई उम्मीदवार जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो उसे सजा दी जा सकती है।
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