नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरू के चर्चित सीरियल किलर बीए उमेश ऊर्फ जैक द रिपर की फांसी की सजा बरकरार रखी है। हाईकोर्ट ने उसे मौत की सजा दी थी।
बीए उमेश को कर्नाटक हाईकोर्ट भी फांसी की सजा सुना चुका है जिसके खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी फांसी की सजा कायम रखी थी। इसी फैसले के खिलाफ उसने पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
सीआरपीएफ का पूर्व कांस्टेबल बीए उमेश ने 37 वर्षीया जयश्री मराडी का रेप कर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2006 में उसे फांसी की सजा दी थी। उसकी दया याचिका राष्ट्रपति ने भी खारिज कर दी थी।