नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन पर लगाए गए 25 हजार का जुर्माने को हटाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के मामले में हलफनामा दाखिल न करने पर यह जुर्माना लगाया था।
मंगलवार को सत्येन्द्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया, उसमें उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव पर आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। हलफनामे में आरोप लगाया कि स्वास्थ्य सचिव चंद्राकर भारती सूचना के बावजूद कई बैठकों में शामिल नहीं हुए और न ही मंत्री से मिलने के लिए उपस्थित रहे।
हलफ़नामे में यह भी कहा गया है कि कि भारती ने मोहल्ला क्लीनिक को स्थापित करने में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई। साथ ही कहा गया है कि वह मंत्री की इजाजत बिना ही छुट्टी पर चले गए। इस मामले में स्वास्थ्य सचिव भारती ने भी अपना हलफनामा दाखिल किया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आप आरोप-प्रत्यारोप में लिप्त हैं। अब बहुत हो गया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के लोगों के भले के लिए कदम उठाने जरूरी हैं। आपस में मिल-बैठकर दिल्ली के लिए काम करें।
उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच कल ही इसपर बैठक हो। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री और केंद्र की ओर से स्वास्थ्य सचिव भी हों। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।
दिल्ली सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि 26 सितंबर को जो वकील सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, वे उपराज्यपाल ने नियुक्त किए थे। वकीलों ने नोटिस के बारे में दिल्ली सरकार को नहीं बताया था।
30 सितंबर को नोटिस के जवाब में कोई अफसर हलफनामा दाखिल करने को तैयार नहीं था, तो स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन ने जिम्मेदारी लेते हुए हलफनामा दाखिल किया। दिल्ली में सफाई आदि का जिम्मा निगम का है, जो दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है।
दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि तीन सौ फॉगिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और अस्पतालों में डेंगू और चिकुनगुनिया के मरीजों के लिए एक हजार बिस्तर आरक्षित किए गए हैं।
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