भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के नाम से खदानों के आवंटन का आरोप लगाने के मामले में कांग्रेस प्रवक्ता के.के. मिश्रा की गुरूवार को अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई है।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद केके मिश्रा की अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। केके मिश्रा के खिलाफ अदालत ने लगातार कोर्ट से गैर हाजिर रहने पर 24 सितंबर को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। अब के.के मिश्रा हाईकोर्ट मे अग्रिम जमानत लेने के लिए दरबाजे खटखटाएंगे।
गौरतलब है कि के.के. मिश्रा ने 11 जून 2015 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री पर अपने पद का दुरूपयोग कर अपनी पत्नी के नाम एक मैग्नीज की खदान के आवंटन के संबंध में आरोप लगाए गए थे।
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