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Supreme Court reserves order as bcci seeks more time
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सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा समिति पर आदेश सुरक्षित रखा

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सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा समिति पर आदेश सुरक्षित रखा
Supreme Court reserves order as bcci seeks more time
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लोढा समिति की सिफारिशें लागू करने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को दिए जाने वाले निर्देशों पर फैसला सुरक्षित रखा है।

बीसीसीआई ने कोर्ट से लोढ़ा समिति की रिपोर्ट को लागू करने के थोड़ा और वक्त मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा।

लोढ़ा समिति की अनुशंसाओं को लागू करने पर कोर्ट में एमिकस क्युरी गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि या सुप्रीम कोर्ट एक प्रशासक की नियुक्ति करे या ऐसा करने के लिए लोढ़ा पैनल को कहे।

उन्होंने बीसीसीआई के अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट के आदेशों का पालन न करने का सिविल और क्रिमिनल मामले चलाने का सुझाव दिया।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर से कहा था कि वह व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करके बताएं कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के चेयरमैन डेव रिच‌र्डसन को सिफारिशों पर अपना रुख रखने को कहा था या नहीं।

कोर्ट के निर्देश के बाद आज ठाकुर ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। हालांकि शनिवार को हुई बीसीसीआई की विशेष आम बैठक में यह तय किया गया है कि बोर्ड अधिकतर सिफारिशों को नहीं मानेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही कहा था कि बीसीसीआई कोई फैसला लेने से पहले लोढ़ा समिति से अनुमति ले।

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