नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ दायर एक चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया।
याचिका में कहा गया था कि सोनिया गांधी ने धर्म के नाम पर वोट मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 जजों की बेंच पहले ही इस मामले पर सुनवाई कर रही है।
जस्टिस ए.आर. दवे की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि सात जजों की संवैधानिक बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। लिहाजा, इसपर फैसला होने दीजिए इसके बाद ही हम सुनवाई कर सकते हैं।
दरअसल सोनिया गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर ये मांग की गई थी कि सोनिया गांधी का रायबरेली से चुनाव रद्द किया जाए क्योंकि उनके पक्ष में जामा मस्जिद के शाही इमाम ने मुसलमानों से वोट देने की अपील की थी।
याचिका में यह भी कहा गया था कि सोनिया गांधी जन्म से इटली की नागरिक हैं और इटली का कानून दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। जिसपर हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव में भ्रष्ट आचरण के आरोप न्यूज़ चैनल्स की रिपोर्ट के आधार पर लगाए गए हैं। इसका कोई सबूत नहीं दिखाया गया है।