सिरोही। जिला प्रमुख की गाडी पर लगी लाल बत्ती को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार, सिरोही जिला कलक्टर, सिरोही डीटीओ और स्वयं जिला प्रमुख को रिटर्नेबल नोटिस जारी किया है। इसका तीन सप्ताह में जवाब देना होगा।
मंडवारिया निवासी विक्रम कुमार पुरोहित की ओर से दायर सिविल याचिका के माध्यम से उनके अधिवक्ता दिनेश विश्नोई ने बताया कि राजस्थान मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जिला प्रमुख लाल बत्ती लगाने वाले डिगनीटरी की सूची में शामिल नहीं है। इसके बाद भी सिरोही जिला प्रमुख द्वारा कई बार उनके सरकारी वाहनों पर लाल बत्ती लगाई जा रही है।
न्यायाधीश संदीप मेहता ने याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार, सिरोही जिला कलक्टर, सिरोही जिला परिवहन अधिकारी व स्वयं सिरोही जिला प्रमुख को नोटिस जारी करके इस संबंध में तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।