नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सांड़ों के खेल जलीकट्टू पर रोक लगाने के मद्रास हाईकोर्ट के बैन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अब तमिलनाडु में जलीकट्टू पर बैन जारी रहेगा।
जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने ये फैसला सुनाया। बुधवार को इससे पहले तमिलनाडु में सांड़ों के साथ जानलेवा खेल जलीकट्टू पर सुनवाई के दौरान तमिलनाडु ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट घुड़सवारी बंद क्यों नहीं करवाती जिससे जानवर प्रताड़ित होता है।
तमिलनाडु में ये खेल सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है और ये वहां की परंपरा का हिस्सा हैं। वरिष्ठ वकील शेखर नफड़े ने तमिलनाडु की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जलीकट्टू क्रूर खेल नहीं है और एकाध क्रूरता की घटनाएं अपवाद में होती हैं।