जयपुर। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वह अजमेर में दरगाह के आस-पास सहित प्रदेश भर में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान अन्य ऐसी जगहों पर युवाओं को ड्रग एडिक्ट बनने से रोकने के लिए क्या कर रही है।
कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसी कोई पॉलिसी है तो उसे 28 नवंबर को अदालत में पेश करें। न्यायाधीश केएस झवेरी महेन्द्र माहेश्वरी की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश अजमेर में दरगाह के पास के बच्चों के ड्रग एडिक्ट बनने पर लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को दिया। सुनवाई के दौरान गृह सचिव सुबीर कुमार अदालत में पेश हुए।
अदालत ने गृह सचिव से पूछा कि पूरे प्रदेश में ऐसे मामलों के लिए सरकार क्या कर रही है। कोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर है।
विशेषकर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान अन्य जगह जहां नौजवान घूमते हैं वहां उन्हें ड्रग एडिक्ट बनने से रोकने के लिए सरकार पॉलिसी पेश करे। पूर्व में इस मामले में अजमेर के आईजी को भी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।