नई दिल्ली। नाबालिग से रेप के आरोपी बिहार के आरजेडी विधायक राजवल्लभ यादव की पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की बेंच ने ये फैसला सुनाया।
बुधवार को कोर्ट ने इस मसले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि नालंदा जिले के रहुई थाने के सुल्तानपुर की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने नालंदा महिला थाने में 9 फरवरी को दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी।
एफआईआर में उसने आरोप लगाया है कि 6 फरवरी को बिहार शरीफ के धनेश्वर घाट मुहल्ले की सुलेखा देवी उसे एक जन्मदिन की पार्टी में ले जाने के बहाने गिरियक ले गई।
आरोप है कि सुलेखा ने नाबालिग को नवादा के विधायक राजवल्लभ के हवाले कर दिया और विधायक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की को 7 फरवरी को बिहार शरीफ में उसके घर छोड़ दिया गया और उसे मुंह बंद रखने की धमकी दी गई।
काफी समय तक गिरफ्तारी से भागने के बाद उन्हें स्थानीय कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर कुर्की के आदेश दिए थे। इसके बाद राजबल्लभ ने सरेंडर किया था।
फैसला देते समय कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा कि क्या राजवल्लभ जेल से बाहर आ गए हैं तो बिहार सरकार के वकील ने जवाब दिया कि नहीं । तब कोर्ट ने कहा कि वे अब जेल में ही रहेंगे।