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allahabad high court High Court judgement on petition challenging modi's election on december 5
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पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय की चुनाव याचिका पर फैसला 5 को

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पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय की चुनाव याचिका पर फैसला 5 को
allahabad high court High Court judgement on petition challenging modi's election on december 5
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allahabad high court High Court judgement on petition challenging modi’s election on december 5

इलाहाबाद। वाराणसी संसदीय सीट से चुनाव जीते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अजय राय की चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट 5 दिसम्बर को फैसला सुनाएगा।

कई दिनों तक याचिका की पोषणीयता पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व राय के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद गुरूवार को न्यायाधीश विक्रमनाथ ने आदेश दिया कि पांच दिसम्बर को इस मामले में खुली अदालत में फैसला लिखाया जाएगा।

नरेन्द्र मोदी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन ने लिखित बहस कोर्ट में दाखिल की जिसके जवाब के लिए न्यायालय ने याची अजय राय के वकील को एक दिसम्बर तक का समय दिया है।

याचिका में नरेन्द्र मोदी के निर्वाचन की वैधता को चुनौती देते हुए कहा गया कि उन्होंने नामांकन पत्र में केवल पत्नी का नाम लिखा है और उनके बारे में अन्य कोई विवरण नहीं दिया। जबकि नामांकन पत्र में उल्लिखित सम्पत्ति को पत्नी की भी सम्पत्ति बताया गया।

इसके अलावा चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख थी लेकिन नरेन्द्र मोदी ने इससे कई गुना अधिक धन खर्च किया। कहा गया कि मोदी ने लोकसभा चुनाव में कैम्पेन चलाया और उन्होंने भाजपा का प्रचार नहीं किया बल्कि खुद का प्रचार किया। इसलिए कैम्पेन में हुआ खर्च उनके चुनाव खर्च में जोड़ा जाना चाहिए।