नई दिल्ली। केन्द्र सरकार के नोटबंदी के ऐलान के बाद जिन लोगों के पास बेहिसाब पैसे हैं उन्हें खुलासे के लिए सरकार से एक और मौका मिलने की संभावना है।
ऐसा माना जा रहा है कि अगले सप्ताह केंद्र सरकार आयकर अधिनियम में संशोधन भी कर सकती है। इस बाबत अगले सप्ताह संसद में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। इस संशोधन के जरिए आठ नवम्बर के बाद बैंकों में जमा बेहिसाब संपत्ति पर ज्यादा कर लगाने का प्रावधान किया जा सकता है।
सूत्रों के अनुसार आठ नवम्बर को नोटबंदी के ऐलान के बाद जमा कराए गए पैसे पर दो तरह से कर लगाया जा सकता है। इस योजना के तहत अघोषित आय रखने वाले लोगों के धन पर 50 प्रतिशत का कर लगेगा और उन्हें अपनी राशि को चार साल के लिए भूलना होगा।
इस योजना को न मानने वाले लोगों पर 60 प्रतिशत से अधिक जुर्माना लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से यह योजना कैबिनेट की ओर से टैक्स कानूनों को मंजूर किए जाने के एक दिन बाद सामने आई है। सरकार इसे मनी बिल के रूप में पेश करना चाहती है, ताकि लोकसभा में पास होने के बाद इसे राज्यसभा रोक नहीं सके।
लेकिन इसके लिए संसद को चलना आवश्यक है। इसके बिना सरकार इस संशोधन विधेयक को मनी बिल के रूप में भी पेश नहीं कर पाएगी।