रतलाम। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के फेसबुक अकाउण्ट को बार-बार खोलकर देखता है, तो यह भी सायबर क्राइम है। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की अनावश्यक तारीफ गलत इंटेंशन से करता है, तो यह भी अपराध है।
कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर सावधान रहना चाहिए, जिससे उनका उत्पीडऩ नहीं होगा तथा उन्हें यदि कोई परेशानी आए, तो तुरंत पुलिस सहायता ले लेना चाहिए। यह बात महू-नीमच मार्ग स्थित सांईश्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी में महिला सशक्तिकरण के दौरान उपस्थित छात्राओं को कानून की जानकारी देते एएसपी डॉ. प्रशांत चौबे ने कही।
उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्तमान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अत्यधिक कठोर कानून बना दिए हैं। निर्भया काण्ड के बाद वर्ष 2012 में पास्को एक्ट लागू हो गया है, जिसमें एसीड अटैक करने पर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
डॉ. चौबे ने कहा कि युवतियों को अपना खुद का सम्मान करना चाहिए, जिससे उनमें अच्छी फिलींग आएगी। युवतियां कई बार गलत कदम उठा लेती है, जबकि खुश रहने की 1 लाख 85 हजार वजह है, वहीं दु:ख की वजह केवल 4 से 5 होती है। अत: युवतियों को खुश रहना चाहिए।
उन्होंने कहा कि रतलाम पुलिस में नागरिकों की सहायता के लिए एप भी बनाया है, जिसे नागरिक डाउनलोड कर पुुलिस सहायता ले सकते हैैं। आधुनिक युग में सायबर अपराध बढ़ रहे हैैं अत: नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए तथा अपने एटीएम, फेसबुक व अन्य इलेक्ट्रानिक कार्ड के पासवर्ड किसी को नहीं बताना चाहिए।