नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग को लेकर स्वराज अभियान द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि आप एक राजनीतिक दल हैं और इसलिए आप जनहित याचिका दाखिल नहीं कर सकते।
सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि स्वराज अभियान अब एक गैर सरकारी संस्था नहीं रही बल्कि इसने राजनीतिक दल के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर रखा है लिहाजा इनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती है।
गौरतलब है कि कल भी केंद्र ने कोर्ट में स्वराज अभियान द्वारा सूखे पर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान इस बात जोर दिया था कि राजनीतिक दल जनहित याचिका दायर नहीं कर सकते हैं।
आपको बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले की सुप्रीम कोर्ट द्वारा निगरानी की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान पिछली सुनवाई में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि आरोप पत्र इसी साल दाखिल किए जाएंगे। इस घोटाले की जांच एसआईटी कर रही है।