plea admits against aamir khan and director of film PK in varanasi court
वाराणसी। देश के जाने माने अभिनेता आमिर खान की फिल्म ‘पीके‘ के खिलाफ यहां अपर मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट तरूण सिंह की अदालत में दाखिल परिवाद में शुक्रवार को माननीय न्यायाधीश ने केस पंजीकृत कर अगली सुनवाई की तिथी 6 जनवरी मुकर्रर की है।
इस मामले में वादी खुशहाल नगर शिवपुर निवासी कमलेश चन्द्र त्रिपाठी के अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने बताया कि पीके फिल्म पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और अश्लीलता फैलाने का आरोप है। इसमें फिल्म के एक्टर आमिर खान समेत तीन लोग और वाराणसी के पांच मॉल मालिकों पर केस दर्ज करने की अपील की गई है। इस मामले की सुनवाई दो जनवरी को होगी।
अधिवक्ता श्री तिवारी के अनुसार फिल्म स्टार आमिर खान ने पहले ही न्यूड पोस्टर जारी कर अश्लीलता फैलाया था। पूरे फिल्म में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है। हिन्दुओ की भावनाओ को देख अभिनेता आमिर खान,फिल्म् निर्माता राजकुमार हिरानी और विधु विनोद चोपड़ा के खिलाफ परिवाद दाखिल किया गया।
परिवाद में माननीय न्यायाधीश से आईपीसी की धारा 295, 294, 295। के तहत परिवाद दाखिल कर केस दर्ज हुआ है।
वादी कमलेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि देश में पहली बार बनारस के उन पांच मॉल मालिकों पर भी परिवाद दाखिल किया गया है, जिनके हाले में इस फिल्म को दिखाया जा रहा है।
गौरतलब हो कि स्थानीय अदालत में परिवाद दाखिल कर निर्माता और अभिनेता के लिए वादी कमलेश ने मुश्किले खड़ी कर दी है । फिल्म के खिलाफ पहले से ही हिन्दू संगठन मोर्चा खोले हुए है।