नई दिल्ली। कालाधन रखने वालों को सरकार इसी हफ्ते दूसरा मौका दे सकती है। अधिकारियों की मानें तो सरकार इस हफ्ते के अंत तक पीएमजीकेवाई-2016 को अधिसूचित कर देगी। इसके तहत नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा अघोषित धन पर 50 फीसदी कर और जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। जबकि 25 फीसदी धन चार साल के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) में जमा करना होगा। हालांकि इस पर ब्याज नहीं मिलेगा।
राजस्व विभाग इस सप्ताह के अंत तक पीएमजीकेवाई 2016 को अधिसूचित करेगा, जो कराधान कानून (दूसरा संशोधन) विधेयक 2016 का हिस्सा है। सरकार ने 29 नवंबर को इसे धन विधेयक के तौर पर लोकसभा में पारित कराया था। नियमों के तहत अगर राज्यसभा 14 दिन में ऐसे विधेयकों को परित नहीं करती, तो उसे उच्च सदन से पारित मान लिया जाता है। इस प्रकार यह अवधि 14 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा।
एक अधिकारी ने कहा, अधिसूचना में इस बात का ब्योरा होगा कि किस प्रारूप में घोषणा की जानी है। कर भुगतान के तरीकों यानी इसे किस्तों में देना है या एक बार में पूरा भुगतान करना है, का जिक्र होगा। इसमें पीएमजीकेवाई योजना के समाप्त होने की तारीख भी होगी।
अधिसूचना में यह भी जिक्र हो सकता है कि पीएमजीकेवाई में घोषणा करने पर कोष के स्रोत के बारे में नहीं पूछा जाएगा और संपत्ति कर, दिवाली कानून तथा अन्य कराधान कानून से छूट होगी। लेकिन फेमा, पीएमएलए, नारकोटिक्स और विदेशी कालाधन कानून के तहत कोई छूट नहीं होगी। गौरतलब है कि सरकार ने इससे पहले अघोषित आय को 45 फीसदी कर व जुर्माना देकर वैध करने की योजना लागू की थी, जिसकी मियाद 30 सितंबर को खत्म हुई थी।