जयपुर। विधानसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी कर धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के बसपा विधायक बीएल कुशवाहा की विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी है।
विधानसभा सचिव पृथ्वीराज द्वारा मंगलवार को जारी अधिसूचना में कुशवाहा को अदालत द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 120(बी) सहपठित धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपए का आर्थिक दण्ड दिए जाने के चलते आठ दिसम्बर से विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-8 के अन्तर्गत कुशवाहा की सदस्यता समाप्त की गई है।
सदस्यता समाप्त होने के साथ ही अब विधानसभा में धौलपुर का स्थान रिक्त होने से विधायकों की संख्या 199 रह गई है।
https://www.sabguru.com/dholpur-murder-case-bsp-mla-bl-kushwaha-gets-life-term/