नई दिल्ली। काले धन पर बनाई गई एसआईटी की सिफारिश के अनुसार सरकार अब घर में कैश रखने की लिमिट भी तय कर सकती है। वैसे एसआईटी ने इस लिमिट को 15 लाख रखने की सिफारिश की है, लेकिन सरकार राय मशविरा कर रही है कि आखिर इस लिमिट का कितना रखा जाए।
नोटबंदी के बाद निरंतर किए जा रहे नए निर्णयों के बीच सरकार घरों में कैश रखने की लिमिट भी तय कर सकती है। ऐसा करने से कोई भी व्यक्ति सरकार की ओर से तय लिमिट से ज्यादा धन अपने घर में नहीं रख सकता है। यदि तय लिमिट से ज्यादा धन किसी के घर में मिलेगा तो उसे जब्त भी किया जा सकता है।
वैसे सरकार ने तय सीमा पर अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं किया है, लेकिन यह तय है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। एसआईटी के अध्यक्ष जस्टिस एमबी शाह और उपाध्यक्ष अरिजीत पसायत ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर इस बात की सिफारिश की है कि यदि घर में कैश रखने की लिमिट तय नहीं की गई तो नोटबंदी का फायदा मिलने की संभावना नहीं है।
लोग फिर से घरों में काला धन एकत्रित करके रखेंगे। हाल ही में नोटबंदी के बाद की जा रही छापेमारियों में घरों में करोडो रुपये मूल्य के नए और पुराने नोट मिल रहे हैं।
एसआईटी ने अपनी वित्त मंत्रालय को अपनी जो पांचवी रिपोर्ट सौंपी थी उसमें 15 लाख रुपये से ज्यादा घर में रखने के लिए इंकम टैक्स कमिश्नर की अनुमति देने की सिफारिश भी की है।
बताया जा रहा है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीबीडीटी, के पूर्व अध्यक्ष सुधीर चंद्र की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने तो निजी इस्तेमाल के लिए नकदी रखने की सीमा तय करने की सिफारिश की थी। इससे ज्यादा कैश रखने पर उसे जब्त करने की भी राय सरकार को दी है।