पटना। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल युनाइटेड सरकार को झटका देते हुए पटना हाईकोर्ट ने पार्टी के चार बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को मंगलवार को खारिज कर दिया।
दलबदल विरोधी कानून के आधार पर जद यू के 4 विधायकों की सदस्यता को खत्म करने के अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के फैसले को न्यायाधीश जे.पी.शरण की पीठ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दलबदल तथा असंतोष समानार्थी शब्द नहीं हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मद्देनजर चारों विधायकों पर कार्रवाई की गई थी।
अपने पक्ष में अदालत का फैसला आने के बाद चारों विधायक- ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, नीरज कुमार बबलू, राहुल शर्मा तथा रवींद्र राय ने अपने समर्थकों के साथ खुशिया मनाई। इस दौरान उन्होंने मिठाइयां बांटी, ढोल-नगाड़े बजाए और रंगों के साथ होली खेली। बबलू के कुछ समर्थकों ने खुशी जताने के लिए हवाई फायरिंग भी की।
ज्ञानू ने संवाददाताओं से कहा कि जद (यू) में नीतीश कुमार की तानाशाही पर यह लोकतंत्र की जीत है। चारों विधायकों को नवंबर 2014 में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था।
नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, जबकि जद यू ने कहा कि वह फैसले को चुनौती देगा। हालांकि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चारों बागियों को पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।