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bhopal Family Court awards Rs one lakh every month maintenance to divorce victim
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तलाक के मामले में फैसला, पीडि़ता को हर माह मिलेंगे एक लाख रुपए

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तलाक के मामले में फैसला, पीडि़ता को हर माह मिलेंगे एक लाख रुपए

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भोपाल। तलाक के केस पर भोपाल फैमिली कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसमें एक महिला को कोर्ट ने एक लाख रूपए महीने का भरण-पोषण दिलवाने का आदेश दिया है।

भोपाल अदालत से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को फैमिली कोर्ट ने एक तलाक के केस में पीडि़ता को एक लाख रूपए महीना दिलवाने का आदेश दिया है। यह आदेश फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश आरके दुबे ने मोहम्मद शिराज निवासी कोहेफिजा को अपनी पत्नी अदिबा खान को देने का आदेश सोमवार को जारी किया।

अदिबा खान के वकील केके चतुर्वेदी ने बताया कि कोर्ट ने मोहम्मद शिराज पिता जावेद खान की आमदनी 70 से 80 लाख रुपए महीने के आधार पर एक लाख रुपए महीने का भरण-पोषण का आदेश दिया है।

ये भोपाल अदालत का अब तक का सबसे बड़ा भरण-पोषण का आदेश है। यह राशि केस दर्ज होने वाले महीने से ही दिए जाने के आदेश कोर्ट द्वारा दिए गए हैं।

इधर वकील के अनुसार मोहम्मद शिराज ने अपनी आमदनी छुपाने के लिए झूठे दस्तावेज पेश किए थे। लेकिन, कोर्ट के सामने जो भी सीमित दस्तावेज पेश हुए उनके हिसाब से कोर्ट ने मोहम्मद शिराज की आमदनी 70 से 80 लाख रुपए महीना की पाई।

यहां बता दे कि मोहम्मद शिराज फुहारा छाप वाले काले खां बीड़ी वालों के परिवार से है, जबकि लडक़ी अदिबा खान सिकंदर हफीज खान विल्स सिगरेट वालों के परिवार से है।