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case against Hookah bar operator in indore
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कलेक्टर के निर्देश पर हुक्काबार संचालक के खिलाफ केस

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कलेक्टर के निर्देश पर हुक्काबार संचालक के खिलाफ केस
case against Hookah bar operator in indore
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case against Hookah bar operator in indore

इंदौर। कलेक्ट के निर्देश पर शहर की पॉश कालोनी में संचालित हुक्का बार के संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर बार को सील किया गया है।

बताया जाता है कि प्रतिबंध के बावजूद हुक्का बार संचालित किया जा रहा था, इसीलिए यह कार्रवाई की गई। कलेक्टर पी.नरहरि द्वारा हुक्काबार संचालित करने को प्रतिबंधित किया गया है।

इसके बाद भी गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त हुई कि स्कीम नम्बर 94 कनाडिय़ा के पास मकान नम्बर 88 में मकान मालिक द्वारा हुक्काबार चलाया जा रहा था। सूचना पर कलेक्टर ने एसडीएम अनिल वनवारिया और रवीश श्रीवास्तव को जांच करने के लिए भेजा गया।

रात में जांच करने पर पाया गया कि मौके पर भवन मालिक प्रखर आनंद स्वयं के मकान में हुक्काबार संचालित कर रहा है और इनके द्वारा लोगों को घर में हुक्का पिलाया जाता है।

मकान मालिक प्रखर आनंद ने बताया कि यह कार्य उनके द्वारा पांच माह से किया जा रहा है और यह प्रति व्यक्ति दो सौ रूपए हुक्का पिलाने का लेते हैं। एसडीएम अनिल बनवारिया ने बताया कि मौके पर दो व्यक्ति हुक्का पीते हुए मिले साथ ही बड़ी संख्या में हुक्का के फ्लेवर्ड भी मौके पर मिले हैं।

इस पर कार्यवाही करते हुए सभी समान को जब्त कर सील किया गया और धारा-144 के उल्लंघन पर धारा-188 के अंतर्गत संबंधित मकान मालिक प्रखर आनंद के विरूद्ध एफआईआर कराई गई।