मुंबई। औरंगाबाद जिले में पुलिस की पिटाई करने वाले शिवसेना विधायक हर्षवर्धन जाधव को दो अलग-अलग मामलों में अदालत ने एक-एक साल की जेल व 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भरने का आदेश जारी किया है।
मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2011 में हर्षवर्धन जाधव मनसे में थे। उस समय विधायक जाधव तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से मिलने के लिए उनकी सुरक्षा घेरे को तोडऩे का प्रयास किया था।
जाधव ने उस समय उन्हें रोकने वाले पुलिस हवलदार को भी जमकर पीटा था। इसके बाद जब एक पुलिस अधिकारी ने जाधव को रोकना चाहा तो जाधव ने उसकी भी पिटाई कर दिया।
इतना ही नहीं उस समय वहां तैनात दो महिला पुलिसकर्मियों को भी जाधव ने मारा पीटा था। उस समय पुलिस वालों ने भारी मात्रा में इकठ्ठा होकर किसी तरह विधायक हर्षवर्धन जाधव को गिरफ्तार किया था।
इसके बाद यह मामला विधानसभा में उपस्थित किया गया, जहां लगभग हर दल के विधायकों ने जाधव पर ज्यादती होने की आवाज बुलंद किया था। जिससे तत्कालीन गृहमंत्री आरआर पाटील ने मारपीट करने वाले पुलिस अधिकारियों व जवानों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था।
लेकिन जाधव की शिकायत पर पुलिस वालों पर कार्रवाई का तो पता नहीं, पुलिस की शिकायत पर शुक्रवार को अदालत ने उन्हें दो मामलों में दो साल की सजा व 10 हजार रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया है।