चेन्नई। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कंपनियों तथा अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के पास रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर समय सीमा 3 महीने के लिये बढ़ा दी है।
श्रम एवं रोजगार सचिव एम सत्यवति ने कहा, ‘‘हमने कंपनियों या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से ईपीएफओ के पास पंजीकरण कराने के लिये कहा है। अब हमने समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2017 कर दी है। पहले यह 31 दिसंबर 2016 थी।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हो सकता है कि कंपनियां बिना पंजीकरण के 3 साल या 5 साल अथवा उससे अधिक समय से काम कर रही होंगी। हमने उनसे आगे बढक़र रजिस्ट्रेशन कराने को कहा है। ऐसा नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।’’
मंत्रालय कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा, वेतन सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये यह कदम उठा रहा है। सचिव ने कहा, ‘‘हमहारी शीर्ष प्राथमिकता कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा, वेतन सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।’’