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rape case against IPS officer Amitabh Thakur : victim not support says police
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आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर रेप केस में शिकायतकर्ता नहीं कर रही सहयोग

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आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर रेप केस में शिकायतकर्ता नहीं कर रही सहयोग

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लखनऊ। आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर के खिलाफ गाजियाबाद की एक महिला द्वारा गोमतीनगर थाने में दर्ज कराए गए बलात्कार के मुकदमे के सम्बन्ध में विवेचक सीओ गोमतीनगर सत्यसेन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच को बताया है कि उनके काफी प्रयासों के बाद भी शिकायतकर्ता विवेचना में सहयोग नहीं दे रही हैं।

विवेचक ने कहा कि उन्होंने शिकायतकर्ता को कई बार उनके आवास पर नोटिस भेजा है पर वह विवेचना के लिए सामने नहीं आ रही हैं। जस्टिस अजय लाम्बा और जस्टिस डॉ विजयलक्षी की बेंच ने सभी बिन्दुओं पर भी विवेचना करने के निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 20 मार्च 2017 तय की है।

याचिका में अमिताभ ने उनके द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के खिलाफ फोन पर धमकी देने की शिकायत के ठीक अगले दिन यह मुक़दमा अत्यंत रहस्यमय स्थितियों में खनन मंत्री गायत्री प्रजापति सहित अन्य ताकतवर लोगों द्वारा षड़यंत्र के तहत दर्ज किये जाने की बात कही है। उन्होंने राजनीतिक कारणों से इसे लंबित रखे जाने की बात कहते हुए सीबीआई जांच की अपील की है।