मुंबई। मालेगांव बम विस्फोट में गिरफ्तार की गई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत का विरोध करने का कोई कारण नहीं है।
साध्वी के विरुद्ध किसी भी तरह की जांच बाकी नहीं है और न ही उनके विरुद्ध अब तक की जांच में कोई सबूत मिला हैं। इस तरह की जानकारी एनआईए के वकील व राज्य अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल सिंह ने गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दी।
सिंह ने इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया कि मालेगांव बम विस्फोट मामले में सभी आरोपियों पर लगाया गया मकोका हटा लिया गया है। इसलिए साध्वी को जमानत दिये जाने पर एनआईए को किसी तरह की आपत्ति नहीं है।
इससे पहले निचली अदालत ने साध्वी की जमानत याचिका को ठुकरा दिया था। इसलिए साध्वी की ओर से जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। गुरुवार को अदालत ने कोई निर्णय नहीं सुनाया।