नई दिल्ली। सीबीआई ने अंतरिम निदेशक पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई खत्म कर दी है।
शुक्रवार को जब केन्द्र की ओर से नए सीबीआई निदेशक पर आलोक वर्मा की नियुक्ति की सूचना सुप्रीम कोर्ट को दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई निष्पादित कर दी।
कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण की इस अर्जी को भी नामंजूर कर दिया कि चयन के लिए हुई बैठक के मिनट्स कोर्ट में पेश किए जाएं। केंद्र सरकार ने भी इसके मिनट्स कोर्ट में देने से इनकार कर दिया।
17 जनवरी को सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा था कि नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि इसके लिए एक बैठक भी हुई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आज तक के लिए समय मांगा था कि वो कोर्ट को नए सीबीआई निदेशक का नाम बता देंगे।
आज जब उन्होंने आलोक वर्मा का नाम बताया तो कोर्ट ने मामले को बंद कर दिया। दरअसल राकेश अस्थाना की नियुक्ति को कॉमन कॉज नामक एनजीओ की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने चुनौती दी थी। उन्होंने स्पेशल डायरेक्टर का तबादला कर अस्थाना को अंतरिम निदेशक के पद पर बहाल करने को गलत बताया था।
सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा था कि अस्थाना की नियुक्ति में कुछ भी गलत नहीं है और ये सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश के मुताबिक हुआ है। केंद्र ने ये भी कहा था कि स्पेशल डायरेक्टर दत्ता का तबादला सही था।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि चार सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारियों में से किसी को सीबीआई का चीफ बनाया जाता है लेकिन अस्थाना जूनियर हैं फिर उनकी नियुक्ति कैसे हुई।