जयपुर। प्रशासन ने पहचान तथा पते के सत्यापन बिना फोन कनेक्शन व सिम जारी करने पर रोक लगाई है।
सहायक पुलिस आयुक्त वृत माणक चैक उत्तर जयपुर बृजेन्द्र सिंह भाटी ने एक आदेश जारी कर विभिन्न सेल्यूलर मोबाइल फोन सेवा प्रदाता कम्पनियों के रिटेलर्स व सब-रिटेलर्स एवं ऐसे सभी दुकानदारों को पाबंद किया है कि वे ग्राहक की वैद्य पहचान तथा पते का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किए बिना कोई सेल्यूलर मोबाइल फोन कनेक्शन व सिम कार्ड जारी नहीं करेंगे।
रिटेलर, सब-रिटेलर एवं ऐसे दुकानदार बेची गई सिम कार्ड की कम्पनी का नाम, आईएमईआई नम्बर सहित सिम कार्ड के क्रेता (ग्राहक) का पूर्ण विवरण-नाम, पिता का नाम, पूर्ण स्थाई व वर्तमान पता, बेसिक फोन नम्बर, पूर्व में प्रयोग किए जा रहे सेल्यूलर मोबाइल फोन कनेक्शन नम्बर तथा सिम जारी करने के लिए प्राप्त दस्तावेजों की पूर्ण सूचना रखेंगे।
समस्त सेल्यूलर मोबाइल फोन सेवा प्रदाता कम्पनियां अपना सेल्यूलर मोबाइल फोन नम्बर व सिम जारी करने का रिकार्ड हमेशा के लिए तथा रिटेलर्स व सब-रिटेलर्स एवं दुकानदार प्रीपेड, पोस्टपेड सेल्यूलर मोबाईल कनेक्शन की बिक्री की दैनिक सूचना रजिस्टर में संधारित कर 5 साल तक उक्त रिकॉर्ड को सुरक्षित रखेंगे।
साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि जांच ऐजेन्सियों द्वारा मांगने पर उक्त अविलम्ब उपलब्ध करवाएंगे। विदेशी नागरिक को सिम कार्ड केवल उसके पासपोर्ट व वीजा की आईडी पर ही दी जा सकेगी।