नई दिल्ली। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते ही अब 500 रुपए और 1000 रुपए के पुराने नोट रखने पर जुर्माना लगने वाला कानून लागू हो गया है। इस कानून के तहत् अब 10 से ज्यादा पुराने नोट पाए जाने पर 5 गुना जुर्माना लगेगा।
सरकार इस विधेयक को संसद में लाई थी, जिसके वहां से पास होने पर इसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब ये कानून बन गया है।
8 नवम्बर, 2016 को केंद्र सरकार ने कालेधन पर रोक लगाने के लिए 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोटों की कानूनी वैधता खत्म कर दी थी। सरकार ने लोगों को 9 नवम्बर से 30 दिसम्बर, 2016 तक का वक्त दिया था, जिसमें लोग अपने पास रखे पुराने नोट बैंकों में जमा करवा सकते थे।
एक अनुमान के मुताबिक 94 फीसदी पुराने नोट वापस बैंकों में जमा हुए। छह फीसदी पुराने नोट वापस बैंकिंग सिस्टम में नहीं आए। सरकार का अनुमान है कि ये राशि कालाधन है, जिसे बैंकों में जमा करने से लोग डर रहे हैं, जिससे वो पकड़े ना जा सकें।
लेकिन इस कानून के लागू होते ही अब सरकार की इन नोटों को लेकर देनदारी भी खत्म हो गई है। सरकार ने इस कानून के जरिए बड़े पैमाने पर टैक्स चोरों और कालेधन रखने वालों पर शिकंजा कसा है।