लखनऊ। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां अपने खिलाफ वारण्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। आजम ने हाईकोर्ट के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है।
उनके खिलाफ जल निगम में हुई नियुक्ति के मामले में वारण्ट जारी हुआ था। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की थी। अब सर्वोच्च न्यायालय आज़म की अर्जी पर कल सुनवाई करेगा।
दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने पिछली सुनवाई के दौरान जल निगम में इंजीनियर के सेवा संबंधी मामले में मंत्री आज़म खां, जल निगम के प्रबंध निदेशक तथा मुख्य अभियंता को तलब किया था।
इसके बाद निवर्तमान एमडी पी.के. आसुदानी (28 फरवरी 2017 को सेवानिवृत्त) और मुख्य अभियंता आर.पी. सिन्हा लेकिन आज़म नहीं आए। इस पर अदालत ने कड़ा रूख अपनाते हुए जल निगम के चेयरमैन के तौर पर आज़म के खिलाफ वारण्ट जारी किया था।
न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल और न्यायाधीश रविन्द्र नाथ मिश्रा द्वितीय की खण्डपीठ ने जल निगम की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश जारी किए थे। गौरतलब है कि जल निगम के अधिशासी अभियन्ता धीरेन्द्र कुमार सिंह के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की गई थी।
याची धीरेन्द्र ने राज्य सेवा अधिकरण में याचिका दायर कर कहा कि उसके खिलाफ विभाग द्वारा जारी किए गए आरोप पत्र में अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर ही नहीं है। कई अन्य खामियों की भी बात याची की वकील सविता जैन ने अधिकरण के समक्ष रखी थी।
इस सुनवाई के बाद अधिकरण ने याचिका स्वीकार कर ली थी। वहीं इसके खिलाफ जल निगम की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अधिकरण के फैसले को चुनौती दी गई थी। जिसमें याची के खिलाफ विभागीय कार्यवाही वाले जल निगम के जारी आदेश को सही ठहराया गया। अदालत ने सुनवाई के बाद ही आज़म समेत अधिकारियों को तलब किया था।