जोधपुर। बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) दलपतसिंह राजपुरोहित की अदालत में अभियोजन पक्ष के प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की तरफ से अंतिम बहस हुई। इस प्रार्थना पत्र पर दस मार्च को फैसला सुनाया जाएगा।
सीजेएम कोर्ट में हिरन का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर नारायण प्रसाद नेपालिया के खिलाफ दर्ज मामले के दस्तावेज तलब करवाने के लिए ये प्रार्थना पत्र पेश किया गया था।
गौरतलब है कि बीते दिनों मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने के कारण अंतिम बहस नहीं हो पाई थी लेकिन इस बीच अभियोजन अधिकारी भवानीसिंह भाटी ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें उन्होंने हिरन का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. नारायण प्रसाद नेपालिया के खिलाफ लूणी पुलिस थाने में दर्ज मामले के दस्तावेज तलब करने का अनुरोध किया था।
इस प्रार्थना पत्र पर बुधवार को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की अंतिम बहस हुई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) दलपतसिंह राजपुरोहित ने इस बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा और आगामी सुनवाई के लिए दस मार्च की तारीख दे दी। इस प्रार्थना पत्र पर अब दस मार्च को फैसला सुनाया जाएगा।
आपको बता दें कि सलमान के खिलाफ पेश इस अर्जी से केस नया मोड़ ले सकता है। यदि यह अर्जी मंजूर होती है तो सलमान सहित सभी सितारों के बयान मुल्जिम फिर से होंगे और सुनवाई बेहद लम्बी खिंचेगी। यदि खारिज होती है तो सेशन कोर्ट और फिर हाईकोर्ट में अपील यानि एक साल और लग जाएगा।
इस मामले में सलमान खान के अलावा सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे, नीलम, तब्बू व स्थानीय दुष्यंतसिंह भी आरोपी है। सलमान खान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत तथा सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे व नीलम की ओर से अधिवक्ता केके व्यास और तब्बू की ओर से अधिवक्ता मनीष सिसोदिया पैरवी कर रहे हैं।