नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 50 लाख पेंशनभोगियों और करीब चार करोड़ अंशधारकों के लिए इस महीने के अंत तक आधार संख्या उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया है।
शनिवार को जारी एक बयान के मुताबिक जिन अंशधारकों या पेंशनभोगियों के पास आधार नहीं है, उन्हें इस महीने के अंत तक यह सबूत देना होगा कि उन्होंने आधार कार्ड के लिए आवेदन कर दिया है।
इस संबंध में श्रम मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वीपी जॉय के मुताबिक जनवरी के अंत में स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
जरूरत पड़ने पर अंशधारकों और पेंशनभोगियों को 12 अंकों वाला आधार संख्या देने के लिए कुछ और समय दिया जा सकता है।
ईपीएफओ ने अपने 120 क्षेत्रीय कार्यालयों से इस बारे में नियोक्ताओं के जरिए अंशधारकों और पेंशनभोगियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा है।
ईपीएफओ ने पूरे देश में सभी 120 फील्ड ऑफिसों को इस अभियान का प्रचार करने का निर्देश दिया है ताकि सेवायोजकों के बीच जागरूकता लाई जा सके।
हर महीने केंद्र सरकार सभी सदस्यों के पेंशन खाते में 1.16 फीसद अंशदान देती है जबकि 8.33 फीसद अंशदान सदस्यों को करना होता है।