नई दिल्ली। सरकार ने नया बैंक खाता खोलने के लिए आधार संख्या को अनिवार्य बना दिया है, साथ ही पहले से चल रहे खातों को भी खाताधारकों की आधार संख्या से जोड़ने को कहा है। इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर रखी गई है, इसके बाद से बिना आधार संख्या वाले खातों को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
पिछले हफ्ते ही सरकार ने पैन के साथ आधार संख्या को जोड़ने का आदेश जारी किया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा था।
राजस्व विभाग की अधिसूचना के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति आधार संख्या प्राप्त करने का पात्र है और वह पैन पाना चाहता है, तो उसे 31 दिसंबर तक आधार संख्या या आधार आवेदन संख्या देना होगा।
अधिसूचना में कहा गया है कि निर्धारित तिथि तक आधार संख्या नहीं देने पर उसका खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा और आधार संख्या दाखिल करने के बाद ही खाता शुरू होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि यह कदम मनी लांडरिंग (धन शोधन) रोकने के लिए उठाया गया है।