नई दिल्ली। सरकार ने पैन कार्ड और आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार को बनाते हुए एक जुलाई 2017 से इसको प्रभावी कर दिया है।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस संबंध में जारी एक बयान में कहा कि वित्त विधेयक 2017 में आयकर कानून 1961 की धारा 139 एए में संशोधन किया गया है और आधार को आयकर रिटर्न भरने के लिए तथा पैन नंबर के लिए आवेदन करने के लिए बनाया गया है जो एक जुलाई 2017 से लागू होगा।
बयान में कहा गया है कि यह सिर्फ इन भारतीय है ,जो आधार नंबर हासिल करने के योग्य है। यदि कोई व्यक्ति भारत में 182 दिन या एक वर्ष से रह रहे वह आधार नंबर के लिए आवेदन करने के योग्य है। रिटर्न भरने में आधार सिर्फ उनके लिए नहीं होगा जो आधार अधिनियम 2016 के तहत भारत के नागरिक नहीं हैं।