सुलतानपुर। आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास पर आरोप तय किए जाने के बिन्दु पर सुनवाई के लिए बीते दिन भी अदालत में हाजिर नहीं हुए। उनकी तरफ से उन्मोचन अर्जी खारिज सम्बन्धी आदेश के विरूद्ध दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश की बात कहते हुए मौके की मांग की गई।
जिस पर एसीजेएम षष्टम अनिल कुमार सेठ ने आदेश की प्रति दाखिल करने एवं अंतिम अवसर देते हुए उन्हें आगामी 22 मार्च को तलब किया है। मालूम हो कि आप नेता कुमार विश्वास के खिलाफ वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान गौरीगंज थाने में दर्ज हुए दो अलग-अलग मुकदमों का विचारण एसीजेएम षष्टम की अदालत में चल रहा है।
कुमार विश्वास ने अपने पर लगे आरोप को निराधार बताते हुए उन्मोचित किये जाने की अर्जी अदालत में दी थी। जिसे बीते जनवरी माह में अदालत ने सुनवाई के पश्चात निराधार पाते हुए खारिज कर दिया था और कुमार विश्वास को उन पर आरोप विरचित किये जाने के लिए तलब किया था।
पिछली पेशी 21 फरवरी को उनके अधिवक्ता की तरफ से हाईकोर्ट में अदालत के इस आदेश के विरूद्ध याचिका दाखिल करने का तर्क रखते हुए मौके की मांग की गई थी। जिस पर अदालत ने उन्हें चेतावनी देते हुए अर्जी स्वीकार कर ली थी, लेकिन मंगलवार को भी कुमार विश्वास अदालत में आरोप तय किए जाने के बिन्दु पर सुनवाई के लिए नहीं आए और न ही उनके तरफ से हाईकोर्ट के आदेश की ही कोई प्रति दाखिल की गई।
फिलहाल उनके अधिवक्ता की तरफ से हाईकोर्ट का आदेश दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ ने उन्हें चेतावनी देते हुए हाईकोर्ट से आदेश पारित होने की दशा में दाखिल करने का अंतिम अवसर देते हुए आगामी 22 मार्च के लिए कुमार विश्वास को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।